इस लेख में आप पढ़ेंगे : एकीकृत लोकपाल योजना – UPSC
बैंकों के साथ ग्राहकों के विवादों के मामलों के निपटारे को और आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक अब एकीकृत लोकपाल योजना लेकर आ रहा है। इसमें तीन लोकपाल का एकीकरण कर दिया जाएगा।
रिजर्व बैंक इस समय तीन लोकपाल योजना चला रहा है। इसमें बैंकिंग लोकपाल योजना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना संचालित हो रही है। इसके लिए पूरे देश में 22 लोकपाल कार्यालय हैं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक अभी तक सभी लोकपाल को अलग-अलग क्षेत्र का कार्य मिला हुआ है। अगर खातेदार की अपने बैंक से कोई शिकायत है और बैंक ने उसके आवेदन करने के 30 दिन के अंदर भी उसकी समस्या का समाधान नहीं किया है। इसपर ग्राहक लोकपाल के पास संबंधित बैंक की शिकायत कर सकता है।
NOTE :
- बैंकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme) 1 जनवरी 2006 से लागू है ।
- बैंकिग लोकपाल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त वह व्यति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है।
- बैकिंग लोकपाल अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी है। विचार-विमर्श के माध्यम से शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे दोनों पक्षों बैंक और ग्राहक को बुलाने का अधिकार है।